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वंदे भारत में दही में कीड़े:रेल मंत्रालय की फटकार के बाद Irctc ने अमूल से मांगा जवाब, जानें क्या है मामला?

आईआरसीटीसी ने शुक्रवार को प्रमुख डेयरी ब्रांड अमूल को तलब किया है और उससे जवाब मांगा है। यह कदम तब उठाया गया, जब पटना-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस में एक यात्री को परोसे गए अमूल के पैकेटबंद दही में कथित तौर पर जीवित कीड़े पाए गए। 

रेल मंत्रालय की फटकार के बाद निगम की ओर से यह कार्रवाई की गई। मंत्रालय ने न केवल भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) और सेवा प्रदाता कृष्णा एंटरप्राइजेज दोनों पर भारी जुर्माना लगाया, बल्कि अनुबंध समाप्त करने का भी निर्देश दिया।

आईआरसीटीसी ने बयान में क्या कहा?

आईआरसीटीसी ने एक बयान में कहा, पटना-टाटा वंदे भारत ट्रेन में परोसे गए अमूल दही की गुणवत्ता को लेकर आई शिकायतों को बहुत गंभीरता से लिया गया है। बयान में कहा गया कि इसने न केवल लाइसेंसधारी और अमूल पर भारी जुर्माना लगाया है, बल्कि अनुबंध को समाप्त करने और ट्रेन के लाइसेंसधारी को काली सूची में डालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 

इसके अलावा, अमूल को 27 मार्च को उसके दही की गुणवत्ता से जुड़ी गंभीर चिंताओं के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया गया है। संपर्क करने पर आईआरसीटीसी ने अमूल की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण का खुलासा करने से इनकार किया। अमूल की ओर से भी तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। 

क्या हुआ था पूरा मामला?

वंदे भारत ट्रेन से 15 मार्च को सफर कर रहे थे। उन्हें रात के खाने के साथ परोसे गए अमूल दही के पैकेट में कथित तौर पर जीवित कीड़े मिले। यात्री रितेश सिंह ने तुरंत अपने एक्स हैंडल पर आईआरसीटीसी, रेल मंत्री और अन्य लोगों को टैग करते हुए इस मुद्दे को उठाया। 

यात्री का जवाब देते हुए अमूल ने एक्स पर अपने आधिकारिक ग्राहक सेवा खाते से लिखा, हमें आपके अनुभव के बारे में जानकर चिंता हुई। कृपया हमें अपना संपर्क नंबर, आवासीय पता और बैच नंबर भेजें, ताकि हम इसकी आगे जांच कर सकें। 

मामले की जांच के बाद आईआरसीटीसी ने खाद्य पदार्थों के प्रबंधन में लापरवाही बरतने के लिए विक्रेता कृष्णा एंटरप्राइजेज पर 25 हजार रुपेय का जुर्माना लगाया। साथ ही आईआरसीटीसी ने कपनी को उचित कोल्ड चेन बनाए रखने, अधिक सतर्क रहने और खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। आईआरसीटीसी की कार्रवाई से असंतुष्ट रेल मंत्रालय ने 25 मार्च, 2026 को कृष्णा एंटरप्राइजेज का अनुबंध समाप्त करने और जुर्माना 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का निर्देश दिया। मंत्रालय ने आईआरसीटीसी पर भी दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 

 

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